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Johor University Stay: जौहर यूनिवर्सिटी ध्वस्तीकरण आदेश पर लगी रोक

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Johor University Stay: रामपुर: उत्तर प्रदेश के रामपुर स्थित मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को फिलहाल बड़ी कानूनी राहत मिल गई है। यूनिवर्सिटी के खिलाफ रामपुर विकास प्राधिकरण (RDA) द्वारा जारी ध्वस्तीकरण आदेश को चुनौती देते हुए विश्वविद्यालय प्रबंधन ने मुरादाबाद मंडलायुक्त (डिविजनल कमिश्नर) की अदालत का दरवाज़ा खटखटाया। सुनवाई के बाद मंडलायुक्त ने अगली सुनवाई तक ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दी है। इस फैसले के बाद विश्वविद्यालय परिसर और समर्थकों के बीच राहत और खुशी का माहौल देखा गया।

यूनिवर्सिटी की ओर से यह अपील तज़ीन फ़ातिमा, जो विश्वविद्यालय के संस्थापक और पूर्व मंत्री आजम खान की पत्नी हैं, की ओर से दायर की गई। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय ने कानूनी प्रक्रिया के तहत अपने अधिकारों का इस्तेमाल किया है और उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। उनका कहना है कि शिक्षा संस्थानों से जुड़े मामलों में निष्पक्ष सुनवाई होनी चाहिए ताकि छात्रों का भविष्य प्रभावित न हो।

दरअसल, कुछ दिन पहले रामपुर विकास प्राधिकरण (RDA) ने विश्वविद्यालय की 38 इमारतों को कथित रूप से भवन मानचित्र संबंधी नियमों के उल्लंघन का हवाला देते हुए ध्वस्त करने का आदेश जारी किया था। आदेश के बाद पूरे प्रदेश में इस मुद्दे पर राजनीतिक और सामाजिक बहस तेज हो गई थी। विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस आदेश को चुनौती देते हुए कहा कि मामले की न्यायिक समीक्षा होना आवश्यक है।

अगले आदेश तक ध्वस्तीकरण कार्रवाई नहीं की जाएगी….

मुरादाबाद मंडलायुक्त ने दोनों पक्षों के दस्तावेज़ों पर प्रारंभिक विचार करने के बाद निर्देश दिया कि अगले आदेश तक किसी भी प्रकार की ध्वस्तीकरण कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसके साथ ही संबंधित प्रशासनिक कार्रवाई भी फिलहाल स्थगित रहेगी। अब इस पूरे मामले की अगली सुनवाई में दोनों पक्ष अपने-अपने तर्क अदालत के सामने रखेंगे। Johor University Stay

छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों ने ली राहत की सांस…

इस फैसले के सामने आने के बाद रामपुर में विश्वविद्यालय से जुड़े छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों ने राहत की सांस ली। कई लोगों का कहना है कि यह फैसला केवल एक शिक्षण संस्थान की राहत नहीं, बल्कि उन हजारों विद्यार्थियों के लिए भी अहम है जो यहां अपनी तालीम हासिल कर रहे हैं। उनका मानना है कि अंतिम निर्णय न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही होना चाहिए। Johor University Stay

अदालत के आदेश का पालन किया जाएगा: प्रशासन Johor University Stay

दूसरी ओर, प्रशासन का पक्ष है कि विकास प्राधिकरण ने अपने अधिकार क्षेत्र के अनुसार कार्रवाई की थी और नियमों का पालन सुनिश्चित करना उसकी जिम्मेदारी है। अंतिम फैसला न्यायिक प्रक्रिया के तहत ही होगा और अदालत के आदेश का पालन किया जाएगा। Johor University Stay

राजनीतिक गलियारों में भी इस घटनाक्रम की चर्चा तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के नेताओं और कई अन्य लोगों ने इसे शिक्षा और छात्रों के भविष्य से जुड़ा मुद्दा बताया है, जबकि प्रशासनिक पक्ष नियमों के पालन पर ज़ोर दे रहा है। फिलहाल अदालत के अंतरिम आदेश के बाद सभी की निगाहें अगली सुनवाई पर टिकी हुई हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस मामले का असर केवल एक विश्वविद्यालय तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि भविष्य में बड़े शैक्षणिक संस्थानों से जुड़े प्रशासनिक और कानूनी मामलों के लिए भी यह महत्वपूर्ण उदाहरण बन सकता है। यदि अदालत में दोनों पक्षों की दलीलों के बाद कोई अंतिम आदेश आता है तो उसका प्रभाव व्यापक स्तर पर देखने को मिल सकता है।

इक़रा चौधरी ने कहा बच्चों की मेहनत और दुआ काम आई…

समाजवादी पार्टी सांसद इक़रा चौधरी कल जौहर यूनिवर्सिटी पहुंचीं और विश्वविद्यालय का दौरा कर समर्थन जताया। उन्होंने कहा- शिक्षा पर बुलडोज़र नहीं, तालीम को संरक्षण मिलना चाहिए। जौहर यूनिवर्सिटी को बचाने की आवाज़ लगातार तेज हो रही है। सांसद इक़रा चौधरी ने कहा बच्चों की मेहनत और दुआ काम आई Johor University Stay

फिलहाल सबसे बड़ी राहत यह है कि विश्वविद्यालय परिसर में किसी प्रकार की ध्वस्तीकरण कार्रवाई नहीं होगी। इससे छात्रों की पढ़ाई तत्काल प्रभावित होने की आशंका टल गई है। हालांकि, अंतिम फैसला अभी आना बाकी है और पूरा मामला न्यायिक प्रक्रिया के अधीन है। Johor University Stay

Sources:Press Trust of India (PTI)
ANI (Asian News International)
The Indian Express The Hindu
Hindustan Times Times of India Nationalherald

Azmatulla

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